मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उत्तरप्रदेश का रहने वाला कोई भी शख्स जो बेरोजगार है और वो अपना खुद का काम शुरु करना चाहता है तो इसके लिए सरकार आर्थिक मदद कर रही है, ऐसे बेरोजगार युवाओं को खुद का काम शुरु करने के लिए सरकार 25 लाख तक का लोन दे रही है. इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही सरकार परियोजना लागत की कुल राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी. जिसके लिए सामान्य श्रेणी के लोगों को लोन की राशि का 10% अंशदान जमा करना होगा जबकि SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और विकलांग लाभार्थियों को महज 5% अंशदान जमा करना होगा.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेने के लिए जरुरी शर्त
1) सबसे पहले युवा बेरोजगार होना चाहिए और उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
2) आवेदक युवा की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
3) आवेदक का किसी भी बैंक में ऋण नहीं होना चाहिए साथ ही उसने किसी भी अन्य रोजगार सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया हो
4) आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था और सरकारी संस्था का डिफाल्टर नहीं हो
5) आवेदक कम से कम मैट्रिक पास हो
लोन आवेदन के लिए जरुरी कागजात
1) निवास प्रमाण पत्र
2) पहचान पत्र और आधार कार्ड
3) शैक्षित योग्यता सर्टिफिकेट
4) जाति प्रमाण पत्र
5) पैन कार्ड
6) बीपीएल राशन कार्ड
7) पासपोर्ट साइज फोटो
लोन के लिए कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदक ऑन लाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकता है।
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
ऑनलाइन के लिए सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय की ऑफिसियल वेबसाइट (http://diupmsme.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा, वेबसाइट पर जाते ही होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन आएगा, जिसपर क्लिक करते ही अगल पेज खुलेगा, जहां आप को नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसे क्लिक करते ही पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा. जिसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भरने के बाद उसे सबमिट कर दें, आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा
ऐसे करें ऑफलाइन अप्लाई
1) लोन लेने वाला बेरोजगार युवा को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र लेना होगा, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या फिर जिला उद्योग केंद्र से मिलेगा
2) आवेदन पत्र को सही तरह से भर कर उसके साथ सभी महत्वपूर्ण कागजात को अटैच करना होगा और उसे उसी ऑफिस में जमा करना होगा जहां से आपने फार्म लिया था
3) फर्म जमा होने के बाद संबंधित विभाग आपके आवेदन पत्र की जांच करेगी और फिर जांच के बाद आपको लोन मिलेगा
लोन का लाभ देने के लिए आवेदकों का ऐसे होता है सलेक्शन
1) आवेदन पत्र मिलेत ही उसे 30 दिन के अंदर चयन समिति को भेजा जाएंगा फिर उसके बाद हर विभाग के कार्यालय प्रमुख आवेदन पत्र का सत्यापन करेंगे
2) आवेदन पत्र के सत्यापन होने के बाद बैंकों को लोन से संबंधित जानकारी की जाएगी
3) लोन से संबंधित जानकारी मिलने के बाद जिला स्तर पर डीएम , जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी आदि बैठक कर लोन पास होने का निर्णय करेंगे
4) लोन पास होते ही 14 दिन के अंदर लोन की राशि दे दी जाएगी