कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के लिए केंद्र की ओर से ‘पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ का ऐलान किया गया है । इस ऐलान के तहत कोरोना महामारी में माता-पिता गंवाने वाले बच्चों को 18 वर्ष होने पर मासिक भत्ता दिया जाएगा, 23 वर्ष होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, एजुकेशन लोन दिलाने में मदद की जाएगी जिसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से वहन किया जाएगा. ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा ।
बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी जिलाधिकारियों को ऐसे बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था । कोर्ट का आदेश था कि जो भी बच्चे मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए हैं उसकी नवीनतम जानकारी केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों को मिलनी चाहिए । कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बिना सरकारी आदेश के भी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए ।