केंद्र सरकार ने विदेशी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन मांगे हैं । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है । गृह मंत्रालय ने 13 जिलों में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए आवेदन आंमत्रित किया है । इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत 13 जिलों में रहने वाले गैर – मुसलमानों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं ।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर-मुस्लमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे । लेकिन जब CAA लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो गया था और 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे ।