दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच जब दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था तो शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी. कोरोना के खतरे के बावजूद लोग शराब की दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइन लगाए नजर आए थे लेकिन अब इस तरह की लाइनें शायद नजर ना आएं क्योंकि शराब बिक्री के नियम अब बदल गए हैं.
राजधानी में रहने वाले लोग अब घर पर शराब मंगा सकेंगे. दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है. इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. जिनके मुताबिक
1) L-13 लाइसेंस वाले ही शराब की होम डिलिवरी कर सकेंगे
2) मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ऑर्डर लेना होगा
3) ऑर्डर मिलने के बाद डिलिवरी केवल घरों में की जाएगी
4) हॉस्टल, ऑफिस या दूसरे संस्थानों में शराब डिलिवर नहीं होगी
5) होटलों से जुड़े रेस्तरां, क्लब-बार खुली जगहों पर शराब सर्व कर सकेंगे
दिल्ली में 31 मई से लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है लेकिन शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी. ऐसे में माना जा रहा है कि होम डिलिवरी की शुरुआत के साथ ही डिमांड काफी ज्यादा होगी. कई और राज्यों में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा चुका है. हालांकि बीजेपी केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है.
शराब की होम डिलिवरी के फैसले पर बीजेपी भले ही सरकार को घेर रही हो लेकिन पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़ के चलते कोरोना का खतरा बहुत बढ़ जाता है.