उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी, इसका करना होगा पालन - The Media Houze

यूपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं कि ऐसे में राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दिए हैं । जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी । 600 से कम केस वाले ज़िलों में सुबह 7 से शाम 7 तक बाज़ार खुलेंगे, वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगी । 55 जिलों को छूट मिलेगी लेकिन लखनऊ समेत 20 ज़िलों में कोई छूट नहीं । 1 जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा ।

1) वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा ।
2) सभी फ़्रटलाइन सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी ।
3) धार्मिक स्थलों में पांच से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे ।

4) औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे ।

5)स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे ।

6)वहीं रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी ।

7)पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी ।