छत्तीसगढ़ आने की तैयारी कर रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. अब फ्लाइट से छत्तीसगढ़ आने वाले लोगों के लिए बोर्डिंग के समय RTPCR जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. जिन यात्रियों के पास 96 घंटे का आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगा या वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र होगा. उन्हें राज्य के अंदर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. जिन यात्रियों के पास दोनों में से आरटीपीसीआर रिपोर्ट और प्रमाण पत्र नहीं होगा. उनकी एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जाएगी और रिपोर्ट मिलने तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस रेंज के महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और Sp को नए दिशा-निर्देशों के संबंध में आदेश पत्र जारी कर दिया है. ये नियम आज से ही लागू हो गया है
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