देश के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जो खुद का पक्का घर बनाना चाहते है उसके लिए भारत सरकार आर्थिक मदद कर रही है. इसके लिए सरकार मैदानी क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.30 लाख रूपये है. ग्रामीण आवास योजना 2020 के तहत घर बनाने के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया , जिसमे रसोई के लिए भी जगह शामिल है ।
घर बनाने के लिए किसे मिलेगी मदद
1) SC/ST
2 ) आर्थिक रूप से कमजोर लोग
3 ) महिला चाहे वो किसी भी धर्म या जाति की हो
4) मध्यम वर्ग 1/ मध्यमवर्ग 2
योजना का लाभ लेने के लिए शर्त
1) महिला मुखिया वाले परिवारों जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए
2 ) परिवार जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए ।
3) ऐसा परिवार जिसमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए
योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी कागजात
1) पहचान पत्र, आधार कार्ड
2 बैंक एकाउंट जो आधार से लिंक हो
3) पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://pmayg.nic.in/ पर पंजीकरण कर सकते है. क्षेत्रीय पंजायत और जनसेवा केंद्र से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।