भारत सरकार देश के बेरोजगारों के लिए खुद का रोजगार शुरु करने के लिए एक बेहतर मौका दे रही है, जो लोग खुद का काम शुरु करना चाहते हैं उसे सरकार विभिन्न दरों पर 10 लाख तक का लोन दे रही है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मुख्य रुप से SC/ST, OBC और महिला वर्ग को आरक्षण दिया गया है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिए यह आरक्षण 22 .5 है तो वही पिछड़े वर्ग के लिए ये आरक्षण 27 % है |
इस योजना के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लोन की सीमा तय की गई है, उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम दो लाख, कारोबार क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹ एक लाख और कार्यकारी पूंजी के लिए अधिकतम ₹10 लाख की रकम दी जाएगी. इस योजना के तहत लोन लेने वालों को सरकार 10 %से 20 % की सब्सिडी देगी.
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2020 के लिए ज़रूरी शर्त
1) आवेदक की उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए
2) आवेदक कम से कम 8 कक्षा पास होना चाहिए
3) आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र 3 साल पुराना होना चाहिए
4) इस योजना के तहत महिलाओं, पूर्व सैनिक, विक्लांग, एससी/एसटी कैटगरी के लोगों के लिए इसमें
10 साल की उम्र की छूट दी गई है, मतलब 35 की उम्र के बाद भी अगले 10 साल तक आवेदन कर सकते हैं।
5) इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की
पारिवारिक मासिक आय 40 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए
6) आवेदक ने पहले किसी बैंक से लोन नहीं लिया हुआ हो
लोन के लिए जरुरी कागजात
1) आधार कार्ड
2) आय प्रमाण पत्र
3) जाति प्रमाण पत्र
4) पहचान पत्र
5) शुरू किये जाने वाले व्यवसाय का विवरण
6) मोबाइल नंबर
7) पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम रोजगार योजना के तहत लगने वाले वाले उद्योग
1) खनिज आधारित उद्योग
2) वनाधारित उद्योग
3) कृषि आधारित और खाद्य उद्योग
4) रसायन आधारित उद्योग
5) इंजीनियरिग और गैर पराम्परागत ऊर्जा
6) वस्त्र उद्योग। (खादी को छोड़कर)
7) सेवा उद्योग