भारत सरकार स्वनिधि योजना के तहत देश के रेहड़ी और पटरी वालों जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं उसके लिए केंद्र सरकार 10 हजार रूपये तक का लोन दे रही है, जिसे किस्तों में एक साल के अंदर लौटाना होगा.
इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लोन लेने के लिए वेंडर को निगम द्वारा जारी पहचान पत्र लेना होगा, अगर स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकृत नहीं है तो भी वह स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसे मिल सकता है स्वनिधि योजना का लाभ
1) पान , नाई की दुकान, मोची की दुकान
2) कपड़ा धोने के लिए धोबी की दुकान
3) सब्जी और फल बेचने वाले
4) स्ट्रीट फूट (खाने के लिए छोटे मोटे ठेले वाल)
5) फेरीवाला जो कपड़ा बेचते हैं
6) किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
7) कारीगर उत्पाद
कौन कौन देता है लोनल
1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2) सहकारी बैंक
3) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
4) स्मॉल फाइनेंस बैंक
5) नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां
6) माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूंशंस और एसएचजी बैंक
लोन पाने के लिए जरुरी कागजात
1) आवेदक का वोटर और आधार कार्ड
2) बैंक अकाउंट पासबुक
3 पासपोर्ट फोटो और मोबाइल नंबर
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