लेबर कोर्ट क्या है? लेबर कोर्ट में केस कैसे करें - The Media Houze

इंसान अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ करता है, कुछ लोग अपना काम करते हैं,  कुछ लोगों का परिवार नौकरी से चलता है। और नौकरी करने के दरम्यान कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं से दो चार भी होना पड़ता है, कई कम्पनियों में कर्मचारियों का शोषण होता है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है. कहीं कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता, तो कहीं हद से ज्यादा काम कराया जाता है, कहीं न्युतम सैलरी नहीं मिलती, तो कहीं बिना वजह बिन बताए कम्पनी से निकाल दिया जाता है, या फिर किसी और तरीके से परेशान किया जाता है। जो कानूनी रुप से गलत है अपराध है.  और तरह की समस्याओं और कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) बनाया है. जहां से कर्मचारियों को उनका हक मिलता है इंसाफ मिलता है.

लेबर कोर्ट क्या है? What is labor court?

कोई भी कर्मचारी अपने साथ किसी भी तरह से हो रहे अन्याय-शोषण को लेकर कम्पनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता है। जिसके बाद लेबर कोर्ट ऐसे कंपनी मालिक के खिलाफ कार्यवाही कर कर्मचारी को न्याय दिलाने में मदद करती है।

किन मामलों में लेबर कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है? In which cases the case can be filed in Labor Court?

  • बिना वजह कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने पर
  • समय पर कर्मचारी को उसका वेतन ना देने पर
  • कर्मचारियों को उनके श्रम का उचित मूल्य ना देने पर
  • कर्मचारियों के हितों पर विचार अथवा उन पर ध्यान न देने पर
  • एक निर्धारित समय से अधिक समय तक कर्मचारियों से कार्य करवाने पर
  • क्षमता से अधिक कार्य करवाने पर
  • इसके साथ ही और भी कई प्रकार के शोषण है, जो
  • कर्मचारियों के साथ किए जाते हैं, उनकी भी शिकायत लेबर कोर्ट में में कर सकते हैं।
  • इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में और अधिक शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है।
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लेबर कोर्ट में केस करने से पहले क्या करें? What to do before filing a case in the labor court?

लेबर कोर्ट में केस करने से पहले आपको अपनी कंपनी, फर्म अथवा फैक्ट्री जहां पर आप काम कर रहे हैं। वहां के उच्च अधिकारी अथवा मालिक को लिखित रूप में में शिकायत पत्र दे। साथ इसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें। यदि वह आपकी समस्या का समाधान ना करें तब आगे बढ़े

लेबर कोर्ट में शिकायत करने के पश्चात की जाने वाली वाली प्रोसेस

Labour Court (श्रम न्यायालय) में शिकायत करने के पश्चात आपको निम्नलिखित प्रोसेस होती है

  • लेबर कोर्ट में शिकायत करते समय आपको अपनी नौकरी से संबंधित सभी दस्तावेजों को साथ में लाना होता है। ताकि आप कोर्ट में साबित कर सके कि आप संबंधित कंपनी में कार्य करते थे।
  • न्यायालय में शिकायत करने पर आपके द्वारा की गई शिकायत दर्ज करके एक शिकायत प्रति आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही एक नोटिस कंपनी को भी भेजा जाएगा।
  • समय पड़ने पर आपको और संबंधित कंपनी को न्यायालय के उच्चाधिकारियों द्वारा न्यायालय में बुलाया जा सकता जा सकता है।
  • जहां पर आपको अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
  • न्यायालय में उपस्थित होने पर आपकी और संबंधित कंपनी दोनों की बातें सुनी जाएंगी। और आपके द्वारा की गई शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
  • दोनों पक्षों की बातें सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा अपना अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। जिसको कंपनी द्वारा अनिवार्य रूप से मानना होगा।
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लेबर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें? How To Complaint In Labour Court Online –

कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने और समय की बचत करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन भी कंप्लेंट करने की व्यवस्था की गई है। आप नीचे बताये गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में पूछी जा रही सभी आवश्यक जानकारी सही सही भरना होगा।

  • सारी जानकारी भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपकी शिकायत सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी। और आपको एक कंप्लेंट नंबर भी प्रदान कर दिया जाएगा। जिसके माध्यम से आप कभी भी अपनी शिकायत की स्थिति को चेक कर सकते हैं।